(क) महाविद्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार न करे |

(ख) महाविद्यालय में किसी छात्र/छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार न करें |

(ग) जब कक्षाएं चल रही हो महाविद्यालय परिसर में शांति बनायें रखें |

(घ) छात्राओं के कामन रूम के सामने न खड़े हो |

(ङ) अपना परिचय-पत्र सदैव अपने पास रखें , जिसके आभाव में आप दण्डित हो सकते है |

(च) अपनी साइकिल एक साइड में निश्चित स्थान पर रखें |

(छ) महाविद्यालय के भवन एवं संपत्ति को नुकसान न पहुचाएं |

(ज) दीवालों और फर्नीचरों को लिखकर गन्दा न करें |

(झ) परिसर में पान पराग, तम्बाकू या सिगरेट या किसी मादक पदार्थ का प्रयोग निषेध है |

(ञ) अपनी पठन-पाठन की पाली या समय सारणी के अनुसार ही महाविद्यालय आयें,अन्य समय अकारण महाविद्यालय परिसर में प्रवेश और उपस्थिति को अनुशासनहीनता माना जायेगा |

(ट) किसी कार्य के लिए स्वयं सम्बंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी से ही मिलें, और किसी भी सिफारिश या दबाव का प्रयोग न करें |

(ठ) अपने साथ किसी अबांछनीय तत्व को न लायें |

(ड) महाविद्यालय की गरिमा के अनुकूल शिष्ट भाषा, शालीन आचरण और सामान्य व् अनुत्तेजक परिधान को ही अपनायें |

(ढ) महाविद्यालय के अन्दर या बाहर ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपका अथवा विद्यालय का नाम कलंकित हो |

(ण) किसी छात्र/छात्रा द्वारा किये गये दुर्व्यवहार अपराध या अनुशासनहीनता की प्रकृति एवं गुरुता के अनुरूप उसे निम्न प्रकार से दण्डित किया जायेगा |

1. चेतावनी

2. अर्थदंड |

3. वित्तीय एवं अन्य सुबिधाओं से बंचित किया जाना |

4. निलंबन|

5. चरित्र-प्रमाण पत्र न दिया जाना |

6. निष्काशन (एक्स्पल्सन )|

7. निरसारण |

(त) महाविद्यालय में किसी भी प्रकार के रैंगिंग संज्ञेय अपराध है |

आलोक: महाविद्यालय में एंटी रैंगिग कमेटी का गठन किया गया है | किसी छात्र/छात्रा को परेशान करने अथवा अभद्रता करने पर आरोपी छात्र एंटी रैंगिग एक्ट के तहत महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है