1. विवरण पत्रिका एवं नियमावली व् प्रवेश आवेदन-पत्र कार्यालय से रु 100/- नकद भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है |
2. कालेज में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रवेश आवेदन-पत्र पासपोर्ट साइज़ के दो फोटो निर्धारित स्थान पर चिपका कर कालेज में निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा कर दें |
3. अपूर्ण आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा |
4. प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों का नाम सूचना पट्ट पर प्राप्तांकों के आधार पर देखा जा सकेगा | सूचना पट्ट से प्रवेश की तिथि जानने का दायित्व छात्र-छात्राओं का होगा |
5. प्रवेश सूची सूचना पट्ट पर लग जाने के पांच दिन के अन्दर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा |
6. प्रवेश के समय प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्रा का स्वयं उपस्थिति होना अनिवार्य है | प्रवेशार्थी के न आने की दशा में प्रवेश दे पाना सम्भव नहीं है |
7. छात्र-छात्राओं के किसी भी प्रकार के शुल्क का लेन-देन काउंटर से होगा और छपी पक्की रसीद निर्गत की जायेगी |
8. महाविद्यालय बिना कारण बताये किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है|
9. किसी छात्र-छात्रा को तब तक प्रवेश नहीं दिया जाता जब तक वो अपने स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति अंतिम संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा संतोषजनक टिप्पणी सहित नहीं प्रस्तुत करता/करती | उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या पं0 दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र देना होगा | उक्त प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय से 30 सितम्बर तक प्रस्तुत कर देना चाहिए | इस तिथि के बाद जो छात्र-छात्रा उनकी पूर्ति करने में असफल रहेंगे उनके नाम कालेज पंजीयन से कट दिये जायेंगे |
10. कोई भी संस्थागत छात्र सम्बंधित सत्र में 30 जून तक ही बोनाफाइट छात्र माना जायेगा |
11. शासनादेश के अनुसार 40 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का प्रवेश नहीं हो सकेगा|
टिपण्णी -
परीक्षा शुल्क एवं विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है |